अदालत के आदेश पर 48 घंटे तक पूछताछ करेगी
प्रमुख संवाददाता
यूनिक समय/ मथुरा। एसटीएफ टीम हाथरस कांड को लेकर जिला कारागार मे बंद पीएफआई के चारों सदस्यों से दो दिन तक पूछताछ सच्चाई उगलवाने का प्रयास करेगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजू राजपूत की अदालत ने पुलिस कस्टडी रिमांड के आदेश जारी कर दिए हैं। एसटीएफ अब उनसे 48 घंटे तक पूछताछ कर सकती है।
गौरतलब है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर पांच अक्टूबर को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस वे के मांट टोल प्लाजा से कार सवार कैंपस फ्रंट आफ इंडिया के अतीकुर्रहमान (नगला रतनपुरी मुजफ्फर नगर), आलम (घेर फतेर रामपुर), सिद्दीकी (मल्लपुरम केरल) और मसूद (जरवल रोड बहराइच) को गिरफ्तार किया था। ये सभी हाथरस के लिए जा रहे थे। इनसे शांति भंग करने के संबंधी दस्तावेज भी पुलिस ने बरामद किए थे। इस मामले की जांच अब स्पेशल टास्क फोर्स कर रही है।
एसटीएफ के डिप्टी एसपी राकेश पालीवाल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजू राजपूत की अदालत से पीएफआइ सदस्यों से पूछताछ के लिए दस दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा था। एसटीएफ के प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बहस हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने बताया, बहस के बाद कोर्ट ने चारों सदस्यों से पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड दिए जाने के आदेश जारी कर दिए। एसटीएफ डिप्टी एसपी ने बताया, चारों सदस्यों को अपनी कस्टडी में ले लिया है। एसटीएफ अब इन सदस्यों से संगठन की गतिविधि और फंडिंग के मामले में सवाल करेगी। यानि कि वह साक्ष्य एकत्र करने की कोशिश करेगी।
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