नई दिल्ली। व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद से लोगों ने ट्रैफिक नियमों का पालन शुरू कर दिया है। पॉल्यूशन कंट्रोल से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस, जिसकी गाड़ी में जो कमी थी लोग उसे सही कराने में जुट गए।
मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Mv act 2019) लागू होने के बाद से लोगों ने ट्रैफिक नियमों का पालन शुरू कर दिया है. पॉल्यूशन कंट्रोल से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस, जिसकी गाड़ी में जो कमी थी लोग उसे सही कराने में जुट गए.
इसी क्रम में हेलमेट्स की बिक्री में भी इजाफा हुआ है. नियम है कि बाइक सवार दोनों लोगों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है.
फिलहाल यह देखने में आया है कि दो पहिया वाहन पर आगे ड्राइविंग कर रहा शख्स भले ही मजबूत और आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहन कर रखे लेकिन पीछे बैठा शख्स सामान्य हेलमेट पहन रहा है.
ट्रैफिक नियमों के अनुसार सामान्य हेलमेट पहनने वाले शख्स पर भी जुर्माना लगाया जाएगा और आगे से उसे ऐसे हेलमेट इस्तेमाल में न लाने की हिदायत दी जाएगी.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक अधिकारी, जांच में यह पा रहे हैं कि दो पहिया वाहन पर सवार दो में से किसी एक के पास यह सामान्य हेलमेट होता है जो हल्का होता है.
रिपोर्ट के अनुसार लोग इसे इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि यह सस्ता होता है. मजबूत हेलमेट की अपेक्षा यह 100-200 रुपए में ही मिल जाता है.
दो पहिया वाहन पर महिला हो या पुरुष दोनों को मजबूत और आईएसआई मार्क वाला हेलमेट इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है.
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