- 60 दिन में प्रत्यावेदन न करने पर पंजीकरण निलम्बित होगा
- टीटीजेड के कारण पुनः पंजीकरण पर पूर्णतः रोक-एआरटीओ
मथुरा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन बबिता वर्मा ने ऐसे निजी यान (दो पहिया तथा चार पहिया गैर परिवहन यान) के स्वामी जिनके वाहन पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। ऐसे वाहन स्वामियों को सूचित किया है कि मथुरा जनपद ताज ट्रैपेजियम जोन के अन्तर्गत आने के कारण मण्डलायुक्त के निर्देशानुसार टीटीजेड प्राधिकरण आगरा द्वारा 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वाहनों का पुनः पंजीकरण किये जाने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। यदि ऐसे यान का अस्तित्व समाप्त हो चुका है या स्थायी रूप से उपयोग के अयोग्य हो गया है, तो पंजीयन अधिकारी के यहां आवेदन प्रस्तुत कर अपने यान के पंजीयन का नियमानुसार निरस्तीकरण करा लें।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि पंजीयन की वैधता समाप्त हो गयी है, तो केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के अन्तर्गत प्राविधानों के अनुसार विधिक रूप से पंजीकृत नहीं माना जा सकता है और इनका सार्वजनिक स्थान पर संचालन विधिमान्य नहीं है। ऐसी दशा में यह मानने का पर्याप्त कारण है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत यान का सार्वजनिक स्थान पर जनता के लिए खतरा पैदा करेगा और मोटर अधिनियम के प्राविधानों की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता है।
उन्होंने इस सार्वजनिक जानकारी के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अन्तर्गत कार्यवाही संबंधित यान के स्वामी द्वारा नहीं करायी जाती तो यह माना जायेगा कि संबंधित यान का स्वामी यान के आगे संचालन हेतु इच्छुक नहीं है और प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीयन को निलम्बित करने पर विचार किया जायेगा और निलंबन यदि बिना किसी अनुरोध के न्यूनतम 06 माह तक बना रहता है तो उक्त अधिनियम की धारा के अन्तर्गत पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित समयान्तर्गत कोई प्रत्यावेदन किसी यान के संबंध में प्राप्त नहीं होता है, तो नियमानुसार संबंधित यान स्वामियों के यान के पंजीयन को निलम्बित कर दिया जायेगा, जिसका उत्तरादायित्व यान के स्वामी का होगा।
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