नई दिल्ली । गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश), फरीदाबाद और पलवल (हरियाणा) को जोड़ने वाले ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान अहम बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिया कि नवनिर्मित ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन 31 मई से पहले किया जाए। देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है।
ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे 135 किलोमीटर लंबा है। सुनवाई में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कहा कि हमने उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री से कहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर वो नहीं करते हैं तो आप क्यों नहीं कर देते। कोर्ट ने कहा पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि अप्रैल में उद्घाटन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
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