नई दिल्ली। पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों को एक बार फिर से जीएसटी में लाने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। उद्योग मंडल एसोचैम ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में शामिल करने एवं स्टांप शुल्क जैसे कुछ स्थानीय एवं स्टाम्प शुल्क जैसे राज्य टैक्स को भी इसमें मिलाने की मांग की है. अगर ऐसा होता है तो आप जानते हैं कि पेट्रोल कितने रुपये तक सस्ता हो जाएगा. आपको बता दें कि IOC की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल पर 34.14 रुपये वैट और एक्साइज ड्यूटी के तौर पर चुकाए जाते है. ऐसे में आपको पेट्रोल पर 20 रुपये से ज्यादा की बचत होगी।
आइए जानें पेट्रोल कितना हो सकता है सस्ता…
IOC की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल पर 34.14 रुपये वैट और एक्साइज ड्यूटी के तौर पर चुकाए जाते है. इसके अलावा औसतन डीलर कमीशन 3.57 रुपये प्रति लीटर और डीलर कमीशन पर वैट करीब 15.58 रुपये प्रति लीटर बैठता है.
साथ ही, 0.31 रुपये प्रति लीटर माल-भाड़े के रूप में चार्ज किए जाते हैं. इस लिहाज से 16 जुलाई को तय हुई एक लीटर पेट्रोल की कीमतों पर लगने वाले टैक्स और कमीशन नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं.
अब अगर पेट्रोल जीएसटी में आता है तो क्या होगा- एसकोर्ट सिक्योरिटी के रिसर्च हेड आसिफ इकबाल ने न्यूज18 हिंदी को बताया कि पेट्रोल की कीमत होती है लगभग उतना ही टैक्स भी लगता है. कच्चा तेल खरीदने के बाद रिफाइनरी में लाया जाता है और वहां से पेट्रोल-डीज़ल की शक्ल में बाहर निकलता है. इसके बाद उस पर टैक्स लगना शुरू होता है. सबसे पहले एक्साइज़ ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है. फिर राज्यों की बारी आती है जो अपना टैक्स लगाते हैं. इसे सेल्स टैक्स या वैट कहा जाता है.
इसके साथ ही पेट्रोल पंप का डीलर उस पर अपना कमीशन जोड़ता है. अगर आप केंद्र और राज्य के टैक्स को जोड़ दें तो यह लगभग पेट्रोल या डीजल की वास्तविक कीमत के बराबर होती है. उत्पाद शुल्क से अलग वैट एड-वेलोरम (अतिरिक्त कर) होता है, ऐसे में जब पेट्रोल-डीज़ल के दाम बढ़ते हैं तो राज्यों की कमाई भी बढ़ती है।
अगर पेट्रोल-डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो आम लोगों की मौज तय है. लेकिन केंद्र और राज्य सरकार को इससे नुकसान हो सकता है.
आसिफ कहते हैं कि अगर 25 जुलाई के दाम देखें तो साफ़ है कि अगर टैक्स न लगें तो पेट्रोल के दाम काफ़ी नीचे आ जाएंगे. 73.27 रुपए प्रति लीटर का दाम टैक्स (एक्साइज़ ड्यूटी और वैट) हटने पर 39.13 रुपए प्रति लीटर रह जाएगा.
और अगर इसमें 28% की दर से जीएसटी जोड़ लिया जाए तो भी ये 50.08 रुपए प्रति लीटर बैठेगा.
अगर एक लीटर पेट्रोल 73 रुपए के बजाय 50 रुपए में बिकने लगे तो ये कितनी बड़ी राहत होगी, इसका अंदाज़ा लगाना आसान है.
लेकिन क्या पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाना इतना आसान है? शायद नहीं! अर्थशास्त्री का कहना है कि अब ये फ़ैसला सिर्फ केंद्र सरकार नहीं कर सकती है. क्यों राज्य भी जीएसटी काउंसिल की बैठक का प्रमुख हिस्सा है.
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