काम की बात: 1 मई से बदल जाएगा रेलवे का यह नियम, जानिए

नई दिल्ली। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे आरक्षण नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब यात्री यात्रा से चार घंटे पहले भी बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं। फिलहाल कम से 24 घंटे पहले तक इस बदलाव की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक कराया है और वह किसी कारण उस स्टेशन से किसी अन्य शहर में हों तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि नया नियम एक मई से लागू होगा।

ऐसे समझें
मान लीजिए आपको नई दिल्ली से कानपुर तक की यात्रा करनी है। आपकी ट्रेन नई दिल्ली से छूटकर गाजियाबाद और फिर अलीगढ़ रुकती है। अब अगर आप गाजियाबाद स्टेशन के पास हैं तो फिर ट्रेन के छूटने से चार घंटे पहले वहां से भी चढ़ सकेंगे। यह नियम अलीगढ़ से भी लागू होगा। इसके लिए आपको अपने निकटम आरक्षण केंद्र या फिर आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना होगा। यात्री 139 पर भी कॉल करके अपने बोर्डिंग स्टेशन को बदलवा सकते हैं।

पैसा वापस नहीं होगा
हालांकि यात्रियों को दिल्ली से गाजियाबाद या फिर अलीगढ़ तक की यात्रा न करने पर पैसा वापस नहीं होगा। इस नियम का तभी पालन किया जाएगा, अगर गाजियाबाद या फिर अलीगढ़ में सीट खाली होगी। सीट खाली नहीं होने पर यात्री को यात्रा का अधिकार नहीं मिलेगा। इसके साथ ही वो सीट किसी अन्य यात्री को दे दी जाएगी।
बोर्डिंग स्टेशन में परिवर्तन के नए नियम के तहत यात्री आरक्षण चार्ट बनने के ठीक पहले यानी यात्रा शुरू करने से चार घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करा सकेंगे। इसके लिए यात्री को 139 पर एक कॉल करना होगा। इसके अलावा स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन सुपरवाइजर व पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) काउंटर पर एक आवेदन पत्र देना होगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि बोर्डिंग स्टेशन तो बदला जा सकता है, लेकिन यात्री रिफंड नहीं मांग सकते। इसके लिए यात्रियों को कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना होगा। यह नियम राजधानी, शताब्दी समेत सभी मेल, एक्सप्रेस ट्रेन में लागू होगा।

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