नई दिल्ली. रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 17 अक्टूबर तक दलीलें रख दी जाएं. इससे पहले यह समय सीमा 18 अक्टूबर थी.
शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सभी वकील अपनी दलीलें 17 अक्टूबर तक दें.
पांच न्यायाधीशों की पीठ कर रही सुनवाई
मामले की सुनवाई कर रहे पांच न्यायाधीशों की पीठ में जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं. पीठ की अध्यक्षता सीजेआई रंजन गोगोई कर रहे हैं.
इससे पहले शीर्ष अदालत ने आध्यात्मिक गुरु एवं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता एवं जाने माने मध्यस्थ श्रीराम पंचू की सदस्यता वाली तीन सदस्यीय समिति की इस रिपोर्ट पर भी गौर किया था कि करीब चार महीने चली मध्यस्थता प्रक्रिया में कोई अंतिम समाधान नहीं निकला.
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