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UP Toll Plaza New Rules: 1 नवंबर से टोल प्लाजा के 20 KM दायरे में रहने वालों को राहत; ₹1,500 और ₹3,000 में बनेगा सालाना पास

by Tarun Bhardwaj • October 27, 2026
UP Toll Plaza New Rules

UP Toll Plaza New Rules: 1 नवंबर से टोल प्लाजा के 20 KM दायरे में रहने वालों को राहत; ₹1,500 और ₹3,000 में बनेगा सालाना पास

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यूनिक समय, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रोजाना काम, व्यवसाय या अन्य कारणों से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पार करने वाले लोगों के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की ओर से राहत भरी खबर आई है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 में बड़ा संशोधन किया है।

नए नियम के तहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले नागरिकों के लिए किफ़ायती ‘सालाना लोकल पास’ (Annual Local Pass) की सुविधा शुरू की जा रही है, जो 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी।

नए नियम और सालाना पास की दरें

वार्षिक पास की फीस टोल प्लाजा के भौगोलिक स्थान के आधार पर दो अलग-अलग श्रेणियों में तय की गई है। इसके तहत यदि संबंधित टोल प्लाजा किसी नगरपालिका या स्थानीय निकाय की सीमा से बाहर स्थित है, तो सालाना पास का शुल्क ₹1,500 निर्धारित किया गया है। वहीं यदि टोल प्लाजा किसी नगरपालिका या स्थानीय नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित है, तो इसके लिए वार्षिक पास की दर ₹3,000 तय की गई है।

लोकल पास बनवाने की पात्रता एवं शर्तें

रियायती दरों पर वार्षिक पास प्राप्त करने के लिए आवेदकों को कुछ अनिवार्य मानकों को पूरा करना होगा। सबसे पहले आवेदक का निवास स्थान संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना आवश्यक है, जिसके प्रमाण हेतु आवेदन के समय निवास प्रमाण पत्र या अन्य वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इसके अलावा यह सुविधा केवल निजी इस्तेमाल में आने वाले व्यक्तिगत वाहनों के लिए ही मान्य होगी, जबकि व्यावसायिक वाहनों जैसे कि टैक्सी या ट्रक आदि को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही वाहन पर सक्रिय और वैध FASTag लगा होना आवश्यक है, जिसके माध्यम से ही इस पास को लिंक किया जाएगा।

एक अन्य शर्त के अनुसार यदि संबंधित रूट पर टोल से बचने के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक मार्ग पहले से उपलब्ध है, तो यह रियायती पास जारी नहीं किया जाएगा। अंत में यह पास केवल उसी विशिष्ट टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा जिसके लिए इसे बनवाया गया है और यह अन्य टोल प्लाजा पर लागू नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश के लाखों यात्रियों को मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अंतर्गत कुल 135 टोल प्लाजा आते हैं। इस नीतिगत बदलाव से प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रतिदिन यात्रा करने वाले नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और छात्रों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी और उन्हें बार-बार टोल भुगतान करने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी।

नोट: यूनिक समय को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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