दिल्ली। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला देने का जो आदेश पारित किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश करते हुए कहा कि कोई शख्स एक बार मुख्यमंत्री का पद छोड़ देने के बाद आम आदमी के बराबर हो जाता है।
शीर्ष अदालत ने लोक प्रहरी संस्था की याचिका पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने यूपी मिनिस्टर सैलरी अलाउंट ऐंड मिसलेनियस प्रॉविजन ऐक्ट के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले में रहने का आधिकार दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मुलायम सिंह यादव, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, BSP प्रमुख मायावती, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, पूर्व CM नारायण दत्त तिवारी को अपना-अपना बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘यूपी सरकार ने कानून में संशोधन कर जो नई व्यवस्था दी थी, वह असंवैधानिक है।’
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