सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर्स को 250 करोड़ रूपए जमा करने का दिया आदेश

नई दिल्ली।आम्रपाली को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 250 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बिल्डर को तय श्रेण‍ियों के आधार पर प्रोजेक्ट पूरे करने की अनुमति दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर्स को आदेश दिया है कि 15 जून से पहले 250 करोड़ रुपये यूको बैंक में एस्क्रो (escrow) अकाउंट खोलकर जमा कर दिए जाएं। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि घर खरीदार तब ही भुगतान करेंगे, जब निर्माण 100 फीसदी पूरा हो जाएगा। यह भुगतान पजेसन लेटर मिलने के 3 महीनों के भीतर किया जाएगा।
कोर्ट ने सी श्रेणी वाले प्रोजेक्ट्स को दूसरे प्रोजेक्ट के साथ बदलने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि जो लोग फ्लैट बदलना नहीं चाहते, वे रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इस दौरान बिल्डर ने भी सफायर 1 और 2 व लेजर पार्क को लेकर अपना प्रस्ताव सौंपा। इसमें उसने बताया कि फेज 1 की बाहरी लिमिट को पूरा करने के लिए 10 महीनों का समय चाहिए। 2 महीने ज्यादा लग सकते हैं, अगर कुछ और अलग से करना पड़ा तो।

फेज 2 को पूरा करने के लिए 12 से 15 महीनों का वक्त प्रस्तावित किया गया है। इसकी आउटर लिमिट के लिए 15 महीनों का समय प्रस्ताव में दिया गया है। गौरतलब है कि आम्रपाली ग्रुप और फ्लैट खरीदारों के बीच चल रहे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था।
कोर्ट ने सख्त लहजे में पैसों के लेन-देन को लेकर ग्रुप से जवाब मांगा था। इस दौरान कोर्ट ने ग्रुप से कहा था कि वह अपनी तरफ से और अपने साथी डेवलपर्स की तरफ से ट्रांसफर की गई रकम का पूरा ब्योरा सौंपे। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रोजेक्ट्स में लिफ्ट लगाने समेत अन्य जरूरी सुविधाएं देने के लिए अभी से तैयारी करने की हिदायत दी थी।

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