करदाता: आखिर कब तक खाते में क्रेडिट होगा रिफंड, जानें क्यों होती है देरी!

नई दिल्ली। सभी टैक्सपेयर्स ध्यान दें…31 दिसंबर 2020 तक सभी करदाता अपना टैक्स भर दें। टैक्सपेयर्स पर जितना इनकम टैक्स बनता है, अगर वह उससे ज्यादा टैक्स भरते हैं तो उनको विभाग की ओर से रिफंड जारी किया जाता है। तो अगर आपने भी अपना टैक्स भरा है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो जान लें कि आपका टैक्स रिफंड कब तक वापस आएगा। बता दें आमतौर पर तो टैक्स रिफंड फाइल करने के कुछ ही दिनों के अंदर आ जाता है, लेकिन अगर आपके ITR (Income Tax Refund) असेसमेंट में कोई गलती होती है तो टैक्स रिफंड में समय लगता है।

क्यों हो रही टैक्स रिफंड मिलने में देरी
आपको बता दें अगर आपने साल 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरा है और आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देशभर में फैली महामारी के बीच इस साल टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो रही हैं इसके अलावा ITR की तेजी से प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है। इस टेक्निकल अपग्रेड के कारण इनकम टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है।

नहीं होती है कई तय डेडलाइन
बता दें टैक्स रिफंड जारी करने के लिए कोई तय डेडलाइन नहीं होती है। यह आपको एक हफ्ते में भी मिल सकता है और इसमें ज्यादा समय भी लग सकता है। इसके अलावा कई मामलों में तो इसमें महीनों का समय भी लग जाता है। यह आपके केस पर निर्भर करता है कि आपका रिफंड कब तक आएगा।

इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि असेसमेंट ईयर 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न CPC 2.0 के जरिए प्रोसेस किया जाएगा। इस वजह से रिफंड में देरी हो रही है। हालांकि, इनकम टैक्स विभाग ने नए CPC 2.0 प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन और असेसमेंट ईयर 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया शुरू होने की कोई टाइमलाइन नहीं बताई।

किन कारणों से होती है टैक्स रिफंड में देरी
ITR में अधूरी होने और गलत जानकारी देने पर टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है।
बैंक अकाउंट, IFSC कोड गलत होने पर भी रिफंड में देरी हो सकती है।
जरूरी डॉक्युमेंट न देने पर भी टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है।

मिलता है 6 फीसदी ब्याज
आपको बता दें कि ITR फाइल करने की अंतिम तिथि के बाद अगर टैक्स रिफंड में देरी होती है तो टैक्सपेयर्स को 6% की दर से इंटरेस्ट मिलता है।

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