अनलॉक नियम: घर से बाहर जाने का बना रहे प्लान तो जान लें ये जरूरी नियम

नई दिल्ली। भारत में अगर इस बार दिवाली या छठ पर आप अपने घर जा रहे हैं तो जाने से पहले क्वारंटाइन के नियम जरूर जान लीजिए। क्या अभी भी आपको घर जाने के बाद 14 या 21 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा? बता दें अगर आप अपनी गाड़ी से या बस से या ट्रेन से किसी भी दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो क्वारंटाइन होने की कोई जरूरत नहीं है…वहीं अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो क्वारंटाइन के नियम अलग-अलग राज्यों में अगल-अलग हैं। सभी नियमों के बारे में सिविल एविएशन की ऑफिशियल वेबसाइट civilaviation.gov.in>Covid/VBMinfo पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहीं, कुछ राज्यों के नियम इस तरह है-

UP के लिए –
उत्तर प्रदेश में एंट्री के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट reg.upcovid.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
इसके अलावा 14 दिन के लिए घर पर ही क्वारंटाइन में रहना होगा।
इसके अलावा टूरिस्ट हैं तो जिस होटल में रुकेंगे वहां ट्रैवल हिस्ट्री देना होगा।
अगर उत्तर प्रदेश में 7 से कम दिन के लिए जा रहे हैं और फिर किसी दूसरे राज्य में जाना है तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री सब्मिट करनी होगी। इसके बाद आपको क्वारंटाइन के समय में छूट मिल जाएगी।

बिहार के लिए
किसी भी तरह के क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है।
कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है।

उत्तराखंड के लिए 
उत्तराखंड में एंट्री से पहले वेसबाइट smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
अगर किसी ऐसे शहर से आ रहे हैं जहां कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हैं तो उत्तराखंड पहुंचने के बाद 7 दिन तक सरकार केंद्र पर क्वारंटाइन में रहना होगा।
इसके बाद 7 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा।
कोरोना प्रभावित शहरों की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट health.uk.gov.in पर दी गई है।

हिमाचल प्रदेश के लिए 
किसी शहर के रेड जोन इलाके से आ रहे हैं तो 14 दिन के लिए सरकारी केंद्र पर क्वारंटाइन में रहना होगा।
इसके अलावा किसी दूसरी जगह से आ रहे हैं तो 14 दिन के लिए घर पर ही क्वारंटाइन रहना होगा।
टूरिस्ट हैं तो जिस होटल में रुकेंगे वहां ट्रैवल हिस्ट्री देनी होगी।

अगर कार से जा रहे हैं तो क्या करें?
अगर आप अपनी गाड़ी से सफर कर रहे हैं तो गाड़ी में फास्टैग लगा होना जरूरी है।
फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखें।
आपके पास हैंड सैनिटाइजर भी जरूर होना चाहिए।

बस से जा रहे हैं तो क्या करें?
अगर आप बस से दूसरे राज्य या दूसरे शहर में जा रहे हैं तो फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखें।
साथ ही पूरे सफर के दौरान मास्क पहन कर रखें।
यात्री के पास हैंड सैनिटाइजर भी जरूर होना चाहिए।
बस से जाने के लिए कोरोना रिपोर्ट पास में रखने की जरूरत नहीं है।
बता दें अगले हफ्ते दिल्ली में इंटरस्टेट बस सेवा भी शुरू हो जाएगी।

अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो क्या करें?
ट्रेन में कंफर्मेंशन टिकट वाले यात्री को ही सफर करने की परमिशन है।
फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखें।
साथ ही पूरे सफर के दौरान मास्क पहन कर रखें।
यात्री के पास हैंड सैनिटाइजर भी जरूर होना चाहिए।
कोरोना रिपोर्ट पास में रखने की जरूरत नहीं है।

अगर हवाई यात्रा कर रहे हैं तो क्या करें?
हवाई यात्रा कर रहे हैं तो एयरपोर्ट के नियम पता होने चाहिएं

सभी एयरलाइन वेब चेक इन की सुविधा दे रही हैं, जिस एयरलाइन की टिकट है उसकी वेबसाइट पर जाकर घर बैठे आप चेकइन कर सकते हैंं।
चेकइन का समय फ्लाइट छूटने से 72 घंटे पहले से लेकर 60 मिनट पहले तक का होना चाहिए।
वेब चेक इन कारने के बाद एरलाइन आपकी मेल आईडी पर बैगेज टैग भेज देंगी।
इसका प्रिंट आउट लेकर अपने बैग पर लगा लें।
एयरपोर्ट पहुंचकर बैग को चेकइन काउंटर पर ड्रॉप कर दें।
इसके अलावा आपकी मेलआईडी पर बोर्डिंग पास भी आ जाएगा।

आरोग्य सेतु ऐप
फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है।
एयरपोर्ट पहुंचकर सिक्योरिटी गार्ड आपके फोन में बोर्डिंग पास और ऐप चेक करके ही एंट्री करने देगा।
आपके शरीर का ट्रेंप्रेचर चेक होगा अगर ट्रेंप्रेचर ज्यादा होगा तो फ्लाइट में नहीं बैठने दिया जाएगा।
ऐसे में आप किसी और दिन के लिए फ्लाइट को रिशेड्यूल कर सकते हैं।

समय से 2-3 घंटे पहले पहुंचे
एयरपोर्ट पर होने वाली कई तरह की चेकिंग में आपको ज्यादा समय लग सकता है इसलिए 2-3 घंटे पहले पहुंच जाएं, जिससे कोई परेशानी न हो।

फेसशील्ड है जरूरी
अगर आपकी सारी जांच ठीक निकलती है तो आपको फ्लाइट में बैठने की परमिशन मिल जाएगी। फ्लाइट में हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क और फेस शील्ड दी जाएगी। इसके अलावा अगर बीच में सीट मिली है तो PPE किट दी जाएगी, जिसे पूरे सफर के दौरान पहनना जरूरी है।

होटल में रुकने का प्लान है तो नियम हो सकते हैं अलग-
अगर आप त्योहारी छुट्टियों में घर से बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं तो उससे पहले जान लें कि होटल में रुकने के क्या नियम हैं. केंद्र सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट mohfw.gov.in पर होटर और हॉस्पिटैलिटी सर्विस मुहैया कराने वाली संस्थाओं के लिए एडवाइजरी जारी की है। आप होटल में कमरा बुक करने से पहले वहां पर कोरोना से जुड़े सभी नियम जान लें। इस बारे में जानकारी आप होटल की वेबसाइट या वहां से फोन करके ले सकते हैं।

केंद्र सरकार की ओर से होटल और रेंस्तरां के लिए जरूरी नियम-
एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग और आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है।
कोरोना के लक्षण दिखने पर एंट्री नहीं दी जाएगी।
हाथ और सामान को गेट पर ही सैनेटाइज करना होगा।
होटल में आने-जाने वाले मेहमानों, कर्मचारियों और सामानों के लिए अलग-अलग से एंट्री और एग्जिट रखना होगा।
होटल के एंप्लाई और गेस्ट के बीच 6 फुट की दूरी रखना जरूरी है।
वॉशरुम को नियमित रुप से साफ रखना जरूरी है।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*