इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर यूपी सरकार को कोरोना संक्रमण के मामले में 100 फीसदी मास्क लागू करने करने का आदेश दिया है। इसके लिए सड़क, मुख्य स्थानों पर पुलिस की तैनाती के साथ ही गली-मोहल्लों में सैनिटाइजेशन, फॉगिंग(Fogging) कराने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं।
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने कोविड(COVID) एवं पॉर्किंग मामले में सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि कोरोना(CORONA) संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए सड़कों, गलियों में पुलिस तैनात करने, सर्विलांस बढ़ाने के साथ ही सैनिटाइजेशन, फॉगिंग कराने व नगर निगम(Nagar nigam) में स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति करें।
कोर्ट ने हॉकरों, वेंडरों के लिए बने वेंन्डिंग जोन, हटाए गए हॉकरों को एक माह में उचित स्थान उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए है। कोर्ट ने इसे पहले प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, आगरा, लखनऊ में लागू करने के निर्देश दिए है उसके उपरांत पूरे प्रदेश में लागू करने की बात कही है। वहीं, इसी से जुड़े मामले में अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी।
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