शान शौकात से विवाह करने वालों के चेहरे फख
ब्यूरो प्रमुख
यूनिक समय/ लखनऊ/मथुरा। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से शादी समारोह के लिए जारी नई गाइडलाइंस से उन लोगों को झटका लगा है कि, जो आने वाले दिनों मेंं बड़े स्तर पर वैवाहिक कार्यक्रम की तैयारी करने में जुटे थे।
अब कन्टेनमेंट जोन के बाहर शादी, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे। कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सैनीटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
यही नहीं, खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर, ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के होने की अनुमति होगी। प्रदेश सरकार ने दो दिन पहले ही शादी-विवाह तथा अन्य समारोहों में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगाने की बात कही थी। इस संबंध में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने संशोधित आदेश जारी कर दिया।
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