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मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना,डीएम, एसएसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, ड्रोन से होगी निगरानी

by यूनिक समय • April 28, 2021
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जिला संवाददाता
यूनिक समय, मथुरा। जिला मजिस्टे्रट/जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान को शांति पूर्ण तथा काूनन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संयुक्त रुप से पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज फरह, सर्वोदय महाविद्यालय चौमुहां, एसआरबीएस इण्टरनेशनल स्कूल बाजना रोड़ नौहझील मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया।

श्री चहल ने 19 जोनल एवं 119 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को सख्त निर्देश दिये हैं आचार संहिता का शत-प्रतिशत पालन कराया जाये और मतदान शांति एवं निष्पक्षकता से पूर्ण कराया जाये। उन्होंने बताया कि जनपद में 860 मतदान केन्द्र एवं 2155 बूथों पर मतदान प्रात: 07 बजे से सांय 06 बजे तक किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी अधिकारी समन्वय बनाकर मतदान को सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें। उनके निर्देशन में आज अपने-अपने निर्धारित स्थानों से पार्टियों की रवानगी हो गयी है।


जिला मजिस्टे्रट ने निरीक्षण करते समय जन सामान्य को जानकारी देते हुए बताया कि मतदान हेतु मतदाताओं की पहचान के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य एवं केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति संबंधी मूल अभिलेख, पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड, अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस, शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड तथा उपर्युक्त कोई ऐसा दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास भी उपलब्ध हो, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जायेंगे, बशर्तें कि सभी सदस्य एक साथ आते हों और सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती हो, तो मतदान कर सकते हैं।

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