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Breaking: तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका; रेप केस में 10 साल की सजा सुनाई

by Tarun Bhardwaj • August 6, 2026
Former editor of Tehelka magazine, Tarun Tejpal

Breaking: तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका; रेप केस में 10 साल की सजा सुनाई

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यूनिक समय, नई दिल्ली। तहलका मैगजीन के पूर्व मुख्य संपादक तरुण तेजपाल को वर्ष 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न और रेप केस में बॉम्बे हाई कोर्ट (गोवा बेंच) ने बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के 2021 के बरी करने वाले फैसले को रद्द करते हुए तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। वहीं, तरुण तेजपाल ने इस फैसले पर निराशा जताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।

गोवा पुलिस और अदालत द्वारा तय की गई सजा का विवरण

गोवा पुलिस की जांच अधिकारी सुनीता सावंत ने फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके तहत IPC की धारा 376(2)(F) और 376(2)(K) में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि धारा 354, 354A और 354B के तहत 1 से 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह घटना करीब 13 साल पुरानी है और इस अवधि के दौरान आरोपी के खिलाफ किसी अन्य दुराचार का मामला सामने नहीं आया है।

फैसले पर बोले तरुण तेजपाल

हाई कोर्ट के फैसले के बाद तरुण तेजपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे इस फैसले से बेहद निराश हैं और न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि तहलका मैगजीन के काम और रिपोर्टिंग से जिन्हें राजनीतिक नुकसान पहुंचा था, वे पिछले 13 सालों से बदले की भावना से उनके पीछे पड़े हैं। हालांकि, उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट में साढ़े सात साल तक केस लड़कर बरी हासिल की थी, और उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में सभी सबूत पेश करने पर सच्चाई जरूर सामने आएगी।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला नवंबर 2013 का है, जब गोवा में आयोजित ‘थिंकफेस्ट’ कार्यक्रम के दौरान एक 5-स्टार होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल पर उनकी ही मैगजीन की एक जूनियर महिला सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न और बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए थे। वर्ष 2021 में निचली अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ गोवा सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की थी।

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