Fri, Jun 5th, 2026
Advertisement
Ad
Advertisement
Ad

मेहुल चोकसी के खिलाफ NBW जारी करने के CBI ने की अदालत से अपील

by Tarun Bhardwaj • April 18, 2025
Advertisement
Ad

यूनिक समय, नई दिल्ली। बेल्जियम में हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद, भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक अन्य धोखाधड़ी मामले में उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक मेहुल चोकसी पर इस बार केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंक समूह से 55.27 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

सीबीआई के अनुसार, मामला तब और गंभीर हो गया जब 12 अप्रैल को बेल्जियम में चोकसी की गिरफ्तारी हुई, जो भारत सरकार की प्रत्यर्पण प्रक्रिया का नतीजा था। इसके बाद, एजेंसी ने केनरा बैंक मामले में आगे की कार्रवाई करने के लिए बुधवार को विशेष सीबीआई अदालत में एनबीडब्ल्यू आवेदन दायर किया।

हालांकि, याचिका को प्रक्रियागत बाधा का सामना करना पड़ा क्योंकि विशेष न्यायाधीश वी पी देसाई ने मामले को मजिस्ट्रेट अदालत को भेज दिया, जिसमें कहा गया कि सीबीआई की विशेष अदालत को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी अधिनियम) के तहत तभी अधिकार प्राप्त है जब मामले में कोई सरकारी अधिकारी आरोपी हो। चूंकि मामले में आरोपपत्र केवल निजी व्यक्तियों के खिलाफ दायर किया गया है, इसलिए विशेष अदालत के पास क्षेत्राधिकार नहीं है।

सीबीआई का आरोप है कि केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने चोकसी की कंपनी बेजेल ज्वेलरी को सोने और हीरे के आभूषण बनाने और बेचने के लिए क्रमशः ₹30 करोड़ और ₹25 करोड़ की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई थी। लेकिन बेजेल ज्वेलरी ने कथित तौर पर इन निधियों को निर्दिष्ट खातों के माध्यम से न भेजकर धन का दुरुपयोग किया और बाद में ऋण चुकाने में विफल रही, जिससे बैंकों को भारी नुकसान हुआ।

अब यह मामला अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी को सौंप दिया गया है, जिन्हें एनबीडब्ल्यू याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।

Advertisement
Ad

Leave a Reply

Your email address will not be published.