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FASTag Rules 2026: 10 अप्रैल से लागू हुआ नया नियम; बिना टैग UPI पेमेंट पर लगेगा 25% एक्स्ट्रा चार्ज

by Tarun Bhardwaj • April 11, 2026
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यूनिक समय, नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार ने टोल वसूली प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 10 अप्रैल, 2026 से FASTag के नए नियम लागू कर दिए हैं। अब नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट (नकद भुगतान) को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है।

कैशलेस हुआ नेशनल हाईवे

सरकार ने यातायात को सुगम बनाने और टोल बूथों पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करने के लिए नेशनल हाईवे को पूरी तरह कैशलेस कर दिया है, जिसके तहत अब किसी भी लेन में नकद स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऑटोमैटिक टोल वसूली के जरिए सिस्टम में 100% पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

FASTag नहीं है? तो देना होगा 1.25 गुना शुल्क

अगर आपके वाहन पर वैध FASTag नहीं लगा है तो आप UPI के जरिए भुगतान तो कर सकते हैं, लेकिन आपको सामान्य टोल राशि का 1.25 गुना (25% अतिरिक्त सेस) चुकाना होगा; साथ ही, लो-बैलेंस या ब्लैकलिस्टेड टैग के साथ लेन में प्रवेश करने पर दोगुना जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

भुगतान न करने पर ई-नोटिस और पाबंदी

टोल नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन अब बेहद सख्त रुख अपना रहा है, जिसके तहत डिजिटल भुगतान न करने पर वाहन मालिक को ई-नोटिस जारी किया जाएगा और 3 दिन में भुगतान न करने पर राशि दोगुनी कर दी जाएगी; साथ ही, 15 दिनों से अधिक की देरी होने पर वाहन को ब्लैकलिस्ट कर उसके फिटनेस सर्टिफिकेट और ट्रांसफर जैसी सेवाओं पर रोक लगा दी जाएगी, यहाँ तक कि अधिकारियों को बिना भुगतान वाले वाहनों का राजमार्ग पर प्रवेश प्रतिबंधित करने का भी अधिकार होगा।

नए वित्त वर्ष में टोल दरों में बदलाव

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए टोल दरों में किए गए अपडेट के अनुसार, 1 अप्रैल से कार, जीप और वैन जैसे नॉन-कमर्शियल वाहनों के सालाना पास की कीमत 75 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 3,075 रुपये हो गई है, जबकि पुरानी मानक दरों का लाभ केवल उन्हीं वाहन स्वामियों को मिलेगा जिनके पास वैध और रिचार्ज्ड FASTag उपलब्ध है।

नोट: यूनिक समय को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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