आईटीआर भरने वालों के ल‍िए सरकार का ऐलान, लग सकता है आप पर 5000 का जुर्माना

ITR

1 अप्रैल से नया व‍ित्‍त वर्ष शुरू हो गया है. इसके साथ वित्त वर्ष 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया भी चल रही है. इसके ल‍िए सीबीडीटी की तरफ से 31 जुलाई 2023 की अंत‍िम त‍िथ‍ि तय की गई है. इसके तहत टैक्‍सेबल इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है. अभी ओल्‍ड टैक्स रिजीम और न्‍यू टैक्स रिजीम के तहत आयकर का भुगतान या आईटीआर फाइल कर सकते हैं. दोनों टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब अलग-अलग हैं.

आपके ऊपर टैक्‍स की देनदारी बनती है तो आपको फाइनेंश‍ियल ईयर 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से फरवरी में ITR फॉर्म जारी किये गए थे. नौकरीपेशा लोगों के ल‍िए भी कंपन‍ियों की तरफ से फॉर्म-16 जारी कर द‍िये गए हैं. इसके बाद आईटीआर फाइल करने वालों की संख्‍या में तेजी आना तय है. 31 जुलाई के नजदीक आने पर इनकम टैक्‍स की वेबसाइट पर ट्रैफ‍िक बढ़ जाता है. इसल‍िए जरूरी है क‍ि आप समय से आईटीआर फाइल करते रहे. आपको बता दें व्‍यक्‍त‍िगत आयकर दाता, व्यवसायों और कंपन‍ियों के ल‍िए सात प्रकार के ITR फॉर्म हैं.

आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 31 जुलाई 2023 के बाद आईटीआर दाखिल करने वालों को 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा. इसके बाद भी यद‍ि कोई आईटीआर तय तारीख तक नहीं भरता तो इसके बाद फाइलिंग के लिए राशि दोगुनी हो सकती है.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*