नई दिल्ली। अगर आप ने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो यह खबर आपके लिए है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2018 है। ऐसे में सुनिश्चित करें की आपकी ओर से फाइल की गई रिटर्न ठीक है।
कई बार करदाता जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर देते हैं जिस कारण उनकी कर देनदारी तो प्रभावित होती ही है साथ ही आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने ITR फॉर्म्स की संख्या 9 से घटाकर 7 कर दी है। रिटर्न भरते समय अब सभी टैक्सपेयर्स को अपना 12 अंकों का आधार नंबर और 28 अंकों का आधार इनरोलमेंट नंबर भी भरना जरूरी है।
5 लाख रुपए से कम income है तो आपको 1 हजार रुपए की पेनाल्टी।
5 लाख रुपए से ज्यादा income है तो 5 हजार रुपए की पेनाल्टी।
यदि आप 31 दिसंबर तक फाइल नहीं करते हैं तो 10 हजार रुपए की पेनाल्टी देना होगी।
जल्दबाजी में आईटीआर दाखिल करते समय लोग छूट के दायरे में आने वाली चीजों के बारे में बताना भूल जाते हैं। ये आय लाभांश, इक्विटी पर हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, प्रोविडेंट फंड पर मिला ब्याज आदि होती हैं। आयकर विभाग विशेष रूप से इस तरह की आय के विवरण की मांग करता है।
यदि कोई टैक्सपेयर 40 फीसदी तक दिव्यांग है और मेडिकल अथॉरिटी की ओर से सर्टिफाइड है तो वह सेक्शन 80U के तहत 75,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं।
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