सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह मोबाइल एप टैक्सी सेवाओं को लेकर कानून लाए। कोर्ट ने यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए लिया है।
नई दिल्ली। महिलाओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि मोबाइल एप आधारित टैक्सी सेवाएं जैसे औला (ola) ऊबर (uber) के लिए कानून लाने पर विचार करें।
गौरतलब है कि मोबाइल टैक्सी में महिलाओं के साथ छेड़ छाड़ की कई घटनाएं सामने आई हैं। कुछ समय पहले नोएडा में एक महिला वकील ने ओला कैब बुक की थी। बीच रास्ते में ही कैब चालक ने महिला का साथ छथेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। महीला ने जोर-जोर से चिलाना शुरू कर दिया। तभी कैब चालक महीला को बीच में छोड़कर फरार हो गया। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई।
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