बिना सीट बेल्ट के पीछे बैठना पड़ेगा महंगा, ट्रैफिक पुलिस लेगी ये एक्शन

seat belt

सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सरकार पहले से सख्त थी। लेकिन टाटा संस के पूर्व चेयरमैन के निधन के बाद अब वाहन सेफ्टी को लेकर सरकार और भी सख्त हो गई है। इस समय पैसेंजर सीट पर बिना सीटबेल्ट के पकड़े जाने पर यातायात पुलिस भारी चालान काट सकती है। मुबंई पुलिस ने इस तरह के हादसों को कम करने के लिए 1 नवंबर से रियर सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी चालान भी कटेगा।

इस राज्य में रियर सीट बेल्ट पहनना हुआ अनिवार्य

1 नवंबर से मुंबई में चार पहिया वाहनों के चालकों और सह यात्रियों को सीट बेल्ट को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो जाएगा। रियर सीट पर बैठे पैसेंजर अगर अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उनको अगले महीने से चालान का सामना करना पड़ सकता है। शहर पुलिस की यातायात शाखा ने एक बयान में सभी मोटर चालकों और वाहन मालिकों को एक नवंबर से पहले चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट की सुविधा का निर्देश दिया है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।

ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर नए नियम का पालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर उल्लंघन करने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, इस समय सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 200 रुपये का जुर्माना है।

क्या अब तक पिछली सीट पर सीटबेल्ट पहनना जरूरी नहीं था?

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, पैसेंजर सीट पर बैठे हुए शख्स को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य पहले से ही था। लेकिन अब नए आदेश को लागू होने के बाद अब पैसेंजर सीट पर अलार्म साउंड लग जाएगा, जो पहले नहीं था। अलार्म साउंड तब तक नहीं बंद होगा जब तक पैसेंजर सीट पर बैठा उठा यात्री सीट बेल्ट नहीं लगा लेता है।

बच्चों पर भी लागू है ये नियम

कार में सभी के लिए सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 (बी) (2) में कहा गया है कि अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा कार में है, तो उसे सुरक्षा बेल्ट भी पहननी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*