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JSSC CGL अभ्यर्थियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत; परीक्षा रद्द करने के फैसले पर लगी रोक, 1,932 नियुक्तियां सुरक्षित

by Tarun Bhardwaj • August 21, 2026
Major relief for JSSC CGL candidates from the Jharkhand High Court

JSSC CGL अभ्यर्थियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत; परीक्षा रद्द करने के फैसले पर लगी रोक, 1,932 नियुक्तियां सुरक्षित

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यूनिक समय, नई दिल्ली। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं से जुड़े बड़े विवाद के बीच JSSC CGL (कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल) के चयनित अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC के बाद अब राज्य सरकार द्वारा JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने के निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस हस्तक्षेप के बाद परीक्षा के माध्यम से चयनित 1,932 सफल अभ्यर्थियों की नौकरी और भविष्य पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल गया है।

हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों का पक्ष

राज्य सरकार ने 18 अगस्त को JSSC CGL समेत कुल 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने, 6 को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने का निर्णय लिया था, जिससे ईमानदारी से चयन प्रक्रिया पूरी कर विभिन्न सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे अभ्यर्थियों में असमंजस और चिंता की स्थिति बन गई थी।

सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से मुख्य दलील दी गई कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो निष्पक्ष जांच के जरिए सिर्फ दोषियों को चिह्नित कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए।

इसके साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि चयन प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों का कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए पूरी परीक्षा रद्द करने से उन ईमानदार अभ्यर्थियों का नुकसान होगा जिन्होंने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है।

1,932 अभ्यर्थियों की सेवा और वैधता पर बना था असमंजस

JSSC CGL के परिणाम के आधार पर कुल 1,932 पदों पर चयन किया गया था। इनमें से कई अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर अलग-अलग विभागों में कार्यरत हैं। यदि परीक्षा रद्द होती, तो उनकी नियुक्ति की कानूनी वैधता खत्म हो जाती। हाईकोर्ट के इस स्थगनादेश (Stay Order) से अब अभ्यर्थियों का पद और सेवा सुरक्षित रहेगी।

15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

राज्य सरकार का रुख है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कड़ा निर्णय लिया गया था। हालांकि, अदालत ने फिलहाल सरकार के आदेश के प्रभाव को रोक दिया है। यह मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। हाईकोर्ट इस विवाद के सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहा है और मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को तय की गई है, जिस दिन आगे की बहस होगी।

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