मथुरा : किशोरी के साथ दुराचार करने वाले को 10 वर्ष की कैद

अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट अदालत ने सुनाया फैसला
विधि संवाददाता
मथुरा। अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय जहेन्द्र पाल सिंह ने किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और दुराचार करने वाले के मामले में 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। किशोरी को पुलिस ने दमन द्वीप से बरामद किया था।

शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली किशोरी को उसी के गांव का मनोज 28 फरवरी 2016 को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। किशोरी के परिजन ने मनोज के खिलाफ शेरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच पड़ताल के बाद पुलिस को पता चला कि मनोज किशोरी को लेकर द्वीप दमन में छिपा है।

शेरगढ़ पुलिस ने द्वीप दमन के थाना नानी पुलिस को साथ लेकर 9 मार्च 2016 को दबिश दी और किशोरी को बरामद करते हुए मनोज को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मनोज के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इस मामले की सुनवाई अपर जिलाजज पॉक्सो एक्ट द्वितीय के कोर्ट में हुई। अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए मनोज को 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि अदालत ने जिला प्रशासन को आदेशित किया है कि वह पीड़िता को दो लाख रुपये की प्रतिकार राशि शासन से दिलाए। साथ ही अदालत ने कहा कि अभियुक्त की जेल में बिताई अवधि को सजा में समाहित किया जाए। अभियुक्त को निर्णय सुनाए जाने के बाद उसका वारंट बना कर जेल भेज दिया।

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