दूसरे राज्यों में जाने पर नहीं होगा अब वाहन ट्रांसफर कराने का झंझट

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नौकरीपेशा बीएच श्रेणी में पुराने वाहनों का पंजीकरण करा सकेंगे

सरकारी और निजी संस्थानों के लाखों नौकरीपेशा अपने पुराने वाहनों को बीएच (भारत) सीरीज में पंजीकृत करा सकेंगे। केंद्र सरकार ने इस बाबत मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है। इससे एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादला होने की स्थिति में वाहन स्वामी को वाहन का पुन: पंजीकरण कराने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को मसौदा अधिसूचना जारी किया। हालांकि, मंत्रालय ने पिछले साल सरकारी और निजी कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की थी। लेकिन 2021 से पहले के वाहनों को बीएच सीरीज में पंजीकृत नहीं कराया जा सकता था। इसे देखते हुए मंत्रालय ने अब पुराने वाहन मालिकों को भी यह सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नई भारत सीरीज को शुरू कर दिया गया है। अब तक 20,000 से अधिक वाहनों का बीएच सीरज में पंजीकरण किया जा चुका है। भारत सीरीज वाहनों को रोड टैक्स की तीन श्रेणियों में रखा गया है। इसमें 10 लाख से कम लागत के वाहन पर 8 फीसदी, 10 से 20 लाख की कीमत के वाहन पर 10 फीसदी और 20 लाख से अधिक कीमत के वाहन पर 12 फीसदी रोड टैक्स लिया जाता है।

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