नगर निगम, छावनी सहित टाउन एरिया तथा अन्य क्षेत्रों में साप्ताहिक बन्दी रहेगी
मथुरा। उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने वर्ष 2019 के लिए मथुरा-वृन्दावन नगर निगम, मथुरा एवं छावनी बोर्ड, मथुरा क्षेत्रों, कोसीकलां क्षेत्र तथा जिले की समस्त टाउन एरियाओं के लिए साप्ताहिक बन्दी का दिन निर्धारित कर दिया है। उन्होंने इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए श्रम परिवर्तन अधिकारी को निर्देशित किया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि मथुरा-वृन्दावन नगर निगम मथुरा एवं छावनी बोर्ड के अन्तर्गत रविवार को जवाहरगंज, हालनगंज एवं सौंख रोड़ स्थित सभी दुकानें, बिल्डिंग मैटरियल की सभी दुकानें, पुस्तकों के थोक विक्रेता, छावनी बोर्ड की सभी दुकान तथा वाणिज्य अधिष्ठान, नगर निगम सीमा में सभी वाणिज्य अधिष्ठान, मंगलवार को नगर निगम सीमा स्थित सभी दुकानों, वाणिज्य अधिष्ठानों, दरेसी रोड़ स्थित सभी दुकान तथा सोमवार को सदर बाजार एवं रैजीमेन्टल बाजार में सभी दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगे। मथुरा-वृन्दावन नगर निगम वृन्दावन क्षेत्र में रविवार को समस्त वाणिज्य अधिष्ठान, बुधवार को समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगे। इसी प्रकार बल्देव, फरह, राधाकुण्ड तथा सौंख नगर क्षेत्र में रविवार को विद्युत शक्ति से कार्य करने वाले सभी समस्त वाणिज्य अधिष्ठान तथा बुधवार को समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगे। गोवर्धन, राया, गोकुल, महावन, छाता, बरसाना, चैमुहां, बाजना, नन्दगांव नगर क्षेत्रों में रविवार को विद्युत शक्ति से कार्य करने वाले समस्त वाणिज्य अधिष्ठान तथा निर्धारित दिवसों को समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगे। कोसीकलां नगर पालिका क्षेत्र में रविवार को विद्युत शक्ति से कार्य करने वाले समस्त वाणिज्य अधिष्ठान तथा शुक्रवार को समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगे।
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