यूनिक समय, नई दिल्ली। ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में जान गंवाने वाले यात्रियों के आश्रितों और हादसे में घायल होने वाले यात्रियों को को अब दस गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने मुआवजा राशि बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे पहले साल 2012-13 में मुआवजा राशि में इजाफा किया गया था।
रेल दुर्घटना में जान गंवाने वाले यात्री के परिजनों को अब 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। यही नहीं अगर मानवयुक्त रेलवे फाटक पर भी रेलवे की गलती से कोई व्यक्ति हादसे का शिकार होता है तो उसे भी अब मुआवजा दिया जाएगा।
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में जान गंवाने वाले और घायल यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत राशि में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मानवयुक्त रेलवे फाटक पर रेलवे की प्रथम दृष्टया जवाबदेही के कारण अगर कोई व्यक्ति हादसे का शिकार होता है तो उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। बढ़ा हुआ मुआवजा 18 सितंबर से लागू हो गया है।
रेलवे दुर्घटना मुआवजा 50 हजार से बढ़ाकर 5 लाख करा गया
ट्रेन और मानवयुक्त फाटक पर हुई दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के परिजन को अब 50 हजार के बजाय 5 लाख रुपये मिलेंगे। गंभीर रूप से घायल लोगों को 25 हजार के बजाय 2।5 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं, साधारण चोट वाले यात्रियों को 5 हजार के बजाय 50,000 रुपये मिलेंगे।
किसी अप्रिय घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों, गंभीर रूप से घायल और साधारण रूप से घायल यात्रियों को क्रमश: 1.5 लाख रुपये, 50,000 रुपये और 5,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। पहले ये राशि 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये निर्धारित थी। अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं।
ट्रेन दुर्घटनाओं के मामले में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रखने पर अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। घायल यात्रियों को हर 10 दिन की अवधि के अंत या अस्पताल से छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो ऐसे में 3,000 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, अस्पताल में भर्ती होने के अगले पांच महीनों तक हर 10 दिन की अवधि या डिस्चार्ज की तारीख, जो भी पहले हो के अंत में 750 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे।
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