Fri, Jun 5th, 2026
Advertisement
Ad
Advertisement
Ad

राजस्थान : दो से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के फैसले को रखा बरकरार

by vaishali • February 29, 2024
Advertisement
Ad

राजस्थान समाचार सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार पाने के लिए राजस्थान सरकार के दो बच्चों की पात्रता मानदंड को बरकरार रखा है और फैसला सुनाया है कि यह भेदभावपूर्ण नहीं है और संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस प्रावधान के पीछे राजस्थान सरकार का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है।

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के उस फैसले को बरकरार जिसमें सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की पात्रता मानदंड की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि राजस्थान सरकार का यह फैसला भेदभावपूर्ण नहीं है और संविधान का उल्लंघन भी नहीं करता है।

रामजी लाल जाट की अपील खारिज
राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम (2001) उन उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने से रोकता है जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो-बच्चों के मानदंड को बरकरार रखते हुए पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिन्होंने 2017 में सेना से सेवानिवृत्ति के बाद 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी के लिए आवेदन किया था।

Advertisement
Ad

Leave a Reply

Your email address will not be published.