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दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हुए निलंबित, कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट

by Arpita Singh • December 31, 2024
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यूनिक समय, नई दिल्ली। हाल ही में दक्षिण कोरिया के कोर्ट ने निलंबित राष्ट्रपति ‘यून सुक येओल’ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। जांच अधिकारियों के अनुसार, दक्षिण कोरियाई अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रपति के लिए गिरफ्तारी वारंट को मंजूरी दी। राष्ट्रपति यून पर 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू करने के फैसले पर महाभियोग लगाया गया था, जिसके कारण उन्हें सत्ता से निलंबित कर दिया गया।

संयुक्त जांच मुख्यालय के बयान के अनुसार, निलंबित राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और तलाशी वारंट मंगलवार सुबह जारी किया गया।यह दक्षिण कोरिया में किसी मौजूदा राष्ट्रपति के खिलाफ जारी किया गया पहला गिरफ्तारी वारंट है। मंगलवार रात, राष्ट्रपति यून ने पहली बार देश में मार्शल लॉ की घोषणा की, लेकिन बढ़ते दबाव के कारण इसे वापस लेना पड़ा। उन्होंने अपने संबोधन में विपक्ष पर सरकार को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाया।

दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ आपातकाल के समय लागू किया जाता है, जिसका अर्थ है अस्थायी सैन्य शासन। जब चुनी हुई सरकार कार्य करने में असमर्थ होती है, तब यह लागू किया जाता है। राष्ट्रपति यून पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, और अल्पकालिक मार्शल लॉ के फैसले के कारण उनके लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग की गई।

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