
यूनिक समय, नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। ईडी के अनुसार, इन लोगों ने इस केस से 142 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की है।
ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने अदालत में कहा कि नवंबर 2023 में संपत्तियों की कुर्की होने तक आरोपी इस अवैध कमाई का लाभ उठा रहे थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस आय को अपने पास रखना भी मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आता है — चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष।
ईडी का यह भी दावा है कि यंग इंडिया कंपनी, जिसका स्वामित्व राहुल और सोनिया गांधी के पास है, ने कभी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की। एजेंसी के अनुसार, इस कंपनी का एकमात्र उद्देश्य गांधी परिवार को लाभ पहुंचाना था। ईडी ने जांच के दौरान 21 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 51 लाख रुपये की नकदी और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।
इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य को नोटिस जारी किया था। कोर्ट का कहना है कि आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अधिकार है।
अब इस बहुचर्चित केस की अगली सुनवाई पर नजरें टिकी हैं, जिसमें यह तय होगा कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी।
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