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India News: भारतीय रेलवे ने रेल सुधार 2026 के तहत बदले टिकट रिफंड के नियम; जाने क्या है नया अपडेट

by Tarun Bhardwaj • March 25, 2026
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यूनिक समय, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और परिचालन में पारदर्शिता लाने के लिए 8वें और 9वें रेल सुधार के तहत टिकट रिफंड और बोर्डिंग नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। रेल मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन्स के अनुसार, अब यात्रियों को न केवल रिफंड के लिए नई समय-सीमा का पालन करना होगा, बल्कि बड़े शहरों में सफर करने वालों को ‘लास्ट मिनट’ बोर्डिंग पॉइंट बदलने की विशेष सुविधा भी मिलेगी।

बोर्डिंग पॉइंट में बदलाव

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि अब वे अपनी ट्रेन के निर्धारित समय से मात्र 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे; यह सुविधा विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों के लिए गेम-चेंजर साबित होगी जहाँ एक ही शहर में कई बड़े स्टेशन हैं, जिससे यदि कोई यात्री ट्रैफिक या किसी अन्य कारण से अपने मूल स्टेशन तक नहीं पहुँच पाता, तो वह नजदीकी अगले स्टेशन को अपना बोर्डिंग पॉइंट चुनकर आसानी से ट्रेन पकड़ सकता है।

कंफर्म टिकट रद करने के नए रिफंड नियम

भारतीय रेलवे ने कंफर्म टिकट रद करने के नए नियमों के तहत रिफंड प्रक्रिया को चार अलग-अलग समय श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसके अनुसार यात्रा से 72 घंटे से अधिक पहले टिकट रद करने पर केवल न्यूनतम शुल्क काटा जाएगा, जबकि 72 से 24 घंटे के भीतर 25% और 24 से 8 घंटे के बीच 50% किराया जुर्माने के रूप में काटा जाएगा; सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि यदि ट्रेन प्रस्थान में 8 घंटे से भी कम का समय बचा है और आप टिकट कैंसिल करते हैं, तो रेलवे की ओर से कोई रिफंड (Zero Refund) जारी नहीं किया जाएगा।

रेल सुधार 2026 का लक्ष्य

मंत्रालय के अनुसार, ये बदलाव डिजिटल रेलवे और यात्री-प्रथम नीति का हिस्सा हैं। नए नियमों का उद्देश्य चार्ट तैयार होने से पहले सीटों की उपलब्धता को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना में बदलाव होने पर समय रहते टिकट रद करें ताकि वे भारी जुर्माने से बच सकें।

नोट: यूनिक समय को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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