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West Bengal: सुप्रीम कोर्ट से TMC को बड़ा झटका; मतगणना में दखल देने से किया इनकार, चुनाव आयोग के फैसले को बताया सही

by Tarun Bhardwaj • May 2, 2026
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यूनिक समय, नई दिल्ली। मतगणना से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मतगणना सुपरवाइजरों की नियुक्ति को लेकर टीएमसी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है और एडिशनल सीईओ (ACEO) के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है।

टीएमसी की दलील और आशंकाएं

सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस (TMC) का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर एकतरफा फैसले लेने का आरोप लगाया और आशंका जताई कि एडिशनल सीईओ (ACEO) के आदेश से मतगणना के दौरान गड़बड़ी हो सकती है। टीएमसी ने इस बात पर कड़ा एतराज जताया कि मतगणना सुपरवाइजर के रूप में राज्य के कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है. इसके साथ ही पार्टी ने आयोग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 324 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

अदालत ने टीएमसी की दलीलों को आधारहीन बताते हुए चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा जताया। कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। चाहे कर्मचारी राज्य के हों या केंद्र के, वे सभी चुनाव आयोग के अधीन ही कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतगणना के समय केवल सुपरवाइजर ही नहीं, बल्कि प्रत्याशियों के प्रतिनिधि और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, इसलिए गड़बड़ी की आशंका का कोई ठोस आधार नहीं है।

चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मतगणना प्रक्रिया में एक कर्मचारी राज्य सरकार का भी शामिल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के इस जवाब को रिकॉर्ड पर लिया और उनके सर्कुलर में किसी भी प्रकार का दखल देने से मना कर दिया।

नतीजों पर टिकी निगाहें

पश्चिम बंगाल में दो चरणों (23 अप्रैल और 29 अप्रैल) में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मतगणना आयोग के तय दिशा-निर्देशों के अनुसार ही संपन्न होगी।

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