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ITR Filing Deadline AY 2026-27: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए बचे सिर्फ 4 दिन; डेडलाइन मिस करने पर भुगतने होंगे ये नुकसान

by Tarun Bhardwaj • July 27, 2026
Only 4 days left to file income tax returns

ITR Filing Deadline AY 2026-27: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए बचे सिर्फ 4 दिन; डेडलाइन मिस करने पर भुगतने होंगे ये नुकसान

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यूनिक समय, नई दिल्ली। एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाताओं के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 31 जुलाई 2026 की अंतिम सीमा में अब सिर्फ 4 दिन का समय शेष रह गया है। टैक्स विशेषज्ञों की सलाह है कि आखिरी समय में ई-फाइलिंग पोर्टल पर होने वाली भारी ट्रैफिक, संभावित सर्वर डाउन या तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत अपना रिटर्न दाखिल कर लें।

आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 26 जुलाई 2026 तक देश भर में 4.10 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 3.85 करोड़ से अधिक रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन भी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।

क्या 31 जुलाई के बाद भी भरा जा सकता है ITR?

यदि कोई करदाता 31 जुलाई की तय समय सीमा तक अपना रिटर्न दाखिल करने से चूक जाता है, तो वह 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न (Belated ITR) दाखिल कर सकता है। हालांकि, तय तिथि के बाद रिटर्न भरने पर करदाताओं को भारी जुर्माना, बकाया राशि पर ब्याज और कई महत्वपूर्ण टैक्स लाभों से वंचित होना पड़ेगा।

लेट ITR फाइल करने पर कितना लगेगा जुर्माना?

आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 31 जुलाई की तय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर लेट फीस वसूल की जाती है, जिसके तहत आपकी कुल वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक होने पर ₹5,000 और आय ₹5 लाख तक होने पर ₹1,000 का जुर्माना देना होता है, हालांकि यदि आपकी आय बेसिक टैक्स फ्री लिमिट से कम है और रिटर्न भरना अनिवार्य नहीं था तो कोई लेट फीस नहीं लगती है।

डेडलाइन मिस करने के बड़े नुकसान

  • 31 जुलाई के बाद यदि आपका कोई टैक्स बकाया रह जाता है, तो धारा 234A के तहत हर महीने या उसके हिस्से पर 1% की दर से ब्याज लगेगा।
  • कैपिटल गेन या बिजनेस में हुए नुकसान (Losses) को भविष्य के सालों में अपने मुनाफे से एडजस्ट (Set-off) करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।
  • यदि आपका टीडीएस अधिक कटा है और आप रिफंड के हकदार हैं, तो देरी से फाइलिंग करने पर रिफंड आने में काफी लंबा समय लग सकता है।

किसके लिए कौन-सी डेडलाइन है लागू?

आयकर नियमों के अनुसार 31 जुलाई 2026 वेतनभोगी कर्मचारियों, ITR-1 व ITR-2 फाइल करने वाले व्यक्तियों और ₹1.25 लाख तक के LTCG वाले टैक्सपेयर्स के लिए अंतिम तिथि है, जबकि बिना टैक्स ऑडिट वाले कारोबारियों व पेशेवरों (ITR-3/ITR-4) के लिए 31 अगस्त 2026, खातों का टैक्स ऑडिट कराने के लिए 30 सितंबर 2026 और अनिवार्य टैक्स ऑडिट वाले कॉरपोरेट्स व अन्य करदाताओं के लिए 31 अक्टूबर 2026 की डेडलाइन तय की गई है।

नोट: यूनिक समय को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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