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ड्रग्स केस: आर्यन अपने दोस्त अरबाज से लेता था ड्रग्स, लोगों को बांटने में अहम रोल

by Raju Chaurasia • October 13, 2021
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मुंबई। मुंबई ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए आर्यन खान समेत सात आरोपियों की जमानत याचिका पर मुंबई की विशेष अदालत आज सुनवाई होगी। बुधवार को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अदालत में जवाब दाखिल कर दिया है। एनसीबी ने कहा है कि आर्यन खान के पास भले ही ड्रग नहीं मिला है, लेकिन वे साजिश में शामिल थे। मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज किए जाने के बाद आज विशेष अदालत में दोपहर को जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र नहीं होने का हवाला देकर जमानत याचिका को खारिज किया था। इसके अलावा संभावना जताई जा रही है कि NCB आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध कर सकती है। खबर है कि जांच ऐजेंसी को मामले में नए सुराग मिले हैं।

बुधवार को एनसीबी की तरफ से अदालत में जवाब दाखिल किया गया। जांच एजेंसी ने कहा कि आर्यन खान साजिश में शामिल था। आर्यन पर कॉन्ट्राबैंड की खरीदी का आरोप है। कॉन्ट्राबैंड अरबाज मर्चेंट के पास से बरामद किया गया था. मर्चेंट की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है।

1) अरबाज के पास से आर्यन ड्रग्स खरीदता था।
2) जांच के दौरान अबतक जो सबूत हाथ लगे है उसके मुताबिक, आर्यन ड्रग्स की खरीदारी और वितरण में लिप्त था।
3) आरोपी नंबर 17 अचीत कुमार और आरोपी नंबर 19 शिवराज हरीजन ही आर्यन और अरबाज को ड्रग्स मुहैय्या कराते है।
4) आर्यन और अरबाज एकदूसरे के साथ घूमते थे.. और NDPS की धारा 29 को लागू करने के लिए ये पर्याप्त है।
5) जांच के मुताबिक आर्यन और अरबाज ने साथ सफर किया इससे यह स्पष्ट है कि, वो दोनो कॉमन इंट्रस्ट के तहत क्रुज पर गए थे।
6) भले ही कुछ आरोपीयों के पास से ड्रग्स बरामद ना हुआ हो या बहुत कम ड्रग्स मिला हो लेकिन अपराध की साजीश में इन आरोपीयों की भागदारी जांच का आधार बनाती है।

ताजा अपडेट्स यहां देखें-
आर्यन खान की जमानत को लेकर कोर्ट 2:45 बजे सुनवाई करेगी. एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि आर्यन खान अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क में शामिल लोगों के संपर्क में हैं।

इंडिया टुडे के मुताबिक, एड्वोकेट अश्विन थूल और अन्य ने कहा है कि एनसीबी केवल तीन आरोपियों के मामले में जवाब दायर कर रही है। एनसीबी ने आरोपियों को लेकर अपने जवाब वकीलों को दे दिए हैं, लेकिन इन्हें अभी तक अदालत के सामने पेश नहीं किया गया है, क्योंकि इन पर दस्तखत नहीं है।

इंडिया टुडे में प्रकाशित एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एजेंसी को नई जानकारियां हाथ लगी हैं. NCB की तरफ से आरोपियों से हुई पूछताछ को भी कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। एनसीबी ने दावा किया था कि क्रूज शिप पर मौजूद कुछ लोगों से प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किए गए थे।

आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे लगातार यह कह रहे हैं कि उन्हें ‘झूठा फंसाया गया’ था और चूंकि उनके पास से कोई भी नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ, तो एनसीबी के पास उन्हें हिरासत में रखने का कोई अधिकार नहीं है. अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की तरफ से अदालत पहुंचे वरिष्ठ वकील तारेक सैयद ने कहा कि जब आरोपी पूरा जहाज ही खरीद सकते हैं, तो वे वहां पर 5 ग्राम चरस बेचने क्यों जाएंगे।

एनसीबी सूत्रों के मुताबिक, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने आरोप लगाए हैं कि कुछ लोग उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। उन्हें बताया जा रहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस प्रमुख से मिलकर इस बात की शिकायत की है. इधर, सरकार ने वानखेड़े को ट्रेक करने की बात से इनकार कर दिया है। वानखेड़े ने 3 अक्टूबर को क्रूज शिप पर हुई छापामार कार्रवाई की अगुवाई की थी।

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