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देश में कोरोना के मामले बढ़े तो लौटने लगीं पुरानी पाबंदियां, इन राज्यों में अनिवार्य हुआ मास्क

by यूनिक समय • April 9, 2023
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इसी हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रमुख सचिवों के साथ बैठक करके राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 और 11 अप्रैल को देशभर के अस्पतालों में तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल कराने का भी एलान किया है।

देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। हर रोज पांच से छह हजार लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी काफी अधिक बढ़ गया है। इस बीच, एक बार फिर से राज्य सरकारों की तरफ से सख्ती का एलान होने लगा है। इसी हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रमुख सचिवों के साथ बैठक करके राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 और 11 अप्रैल को देशभर के अस्पतालों में तैयारियों का जायजा करने को लेकर 10 और 11 अप्रैल को मॉड ड्रिल कराने का भी एलान किया है।

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा, केरल और पुडुचेरी ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा सरकार के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वह कोरोना के रोकथाम के लिए जरूरी नियमों का पालन करें। सरकार ने जिला और पंचायत प्रशासन को इसकी निगरानी करने का आदेश दिया है।

वहीं, केरल सरकार ने गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों के लिए भी मास्क अनिवार्य कर दिया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने के बाद कहा कि कोविड से संबंधित मौतें ज्यादातर 60 साल से ऊपर के लोगों और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह से पीड़ित लोगों में होती हैं। जॉर्ज ने स्वास्थ्य विभाग को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया और कहा कि जल्द ही निजी अस्पतालों की एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।

इसके अलावा पुडुचेरी प्रशासन ने भी सख्ती शुरू कर दी है। पुडुचेरी प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। एक बयान में प्रशसन ने कहा है कि अस्पतालों, होटलों, रेस्तरां, शराब की दुकानों, आतिथ्य और मनोरंजन क्षेत्रों, सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना है।

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