
यूनिक समय, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता सरकार को आज एक बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त पद बनाने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश को ममता सरकार के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 25,753 टीचरों और कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर सीबीआई जांच चल रही है। इन नियुक्तियों से जुड़े कई पहलुओं की जांच की जा रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि राज्य सरकार ने दागी उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन किया था। इस फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आज का आदेश सिर्फ अतिरिक्त पदों के सृजन की जांच तक सीमित है और इससे सीबीआई की चल रही अन्य जांचों या चार्जशीट पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
इससे पहले, 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 टीचरों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य ठहराते हुए इसे त्रुटिपूर्ण और संदिग्ध करार दिया था। यह चयन प्रक्रिया 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग के तहत आयोजित भर्ती अभियान के माध्यम से की गई थी।
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