Tue, Jun 16th, 2026
Advertisement
Ad
Advertisement
Ad

17 साल बाद जयपुर बम धमाके के दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

by Arpita Singh • April 8, 2025
Advertisement
Ad

यूनिक समय, नई दिल्ली। जयपुर बम धमाका मामले में कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया है, जिसमें सभी चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। करीब 17 साल पहले हुए इस जघन्य अपराध के मामले में इन चारों आरोपियों को दोषी करार दिया गया था।

2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान एक बम को चांदपोल बाजार के पास से सुरक्षित रूप से डिफ्यूज किया गया था। इस घटना के बाद, कोर्ट ने सभी दोषियों को सजा सुनाते हुए उनके अपराधों को साबित करने वाले 112 सुबूत, 1192 दस्तावेज, और अन्य सबूतों का हवाला दिया।

सजा सुनाए जाने से पहले, जयपुर कोर्ट परिसर को सुरक्षा के लिहाज से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। 13 मई, 2008 को जयपुर में हुए आठ सीरियल ब्लास्टों में 71 लोगों की मौत हुई थी और 180 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इन धमाकों में खंदा, चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और अन्य प्रमुख स्थानों पर बम विस्फोट हुए थे।

साल 2019 में, निचली अदालत ने चार आरोपियों—सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, शाहबाज को संदेह के आधार पर बरी कर दिया गया था। बाद में, इन चारों दोषियों ने हाई कोर्ट में सजा को चुनौती दी थी, लेकिन मार्च 2023 में हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उन्हें बरी कर दिया।

अब इस फैसले में, सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

Advertisement
Ad

Leave a Reply

Your email address will not be published.