
यूनिक समय, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) और उनके आश्रितों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता में 100 फीसदी वृद्धि करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद शिक्षा, विवाह और निर्धनता अनुदान के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि दोगुनी हो गई है। संशोधित दरें 1 नवंबर 2025 से लागू होंगी।
वित्तीय सहायता में प्रमुख बढ़ोतरी:
निर्धनता अनुदान (Poverty Grant) राशि को ₹4,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹8,000 प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। यह सहायता 65 वर्ष से अधिक आयु वाले उन पूर्व सैनिकों के आश्रितों और विधवाओं को आजीवन दी जाएगी, जिनकी कोई नियमित आय नहीं है और जो गैर-पेंशनभोगी हैं।
शिक्षा अनुदान (Education Grant) ₹1,000 प्रति व्यक्ति प्रति माह से बढ़ाकर ₹2,000 प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दिया गया है। यह अनुदान दो आश्रित बच्चों (कक्षा 1 से स्नातक तक) या दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रही विधवाओं के लिए लागू होगा।
विवाह अनुदान (Marriage Grant) ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। यह अनुदान अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह अथवा विधवा पुनर्विवाह के लिए लागू होगा, बशर्ते विवाह इस आदेश के जारी होने के बाद संपन्न हुआ हो।
वित्तीय भार और संचालन:
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सभी योजनाएं रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष (जो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड का एक उप-कोष है) के तहत संचालित हैं। वित्तीय सहायता में इस बढ़ोतरी से प्रति वर्ष लगभग ₹257 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसे आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड से वहन किया जाएगा। नई दरें 1 नवंबर 2025 से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लागू होंगी।
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