CBSE Result 2026: ग्रुप A, B और C पदों के लिए प्रथम चरण का रिजल्ट जारी; यहाँ देखें श्रेणीवार कटऑफ और चयन के नियम

CBSE has released the first stage result for Group A, B and C posts

यूनिक समय, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने ग्रुप ए, बी और सी के विभिन्न पदों पर भर्ती 2025 के प्रथम चरण की ओएमआर (OMR) आधारित लिखित परीक्षा का परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। प्रथम चरण में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को उनके अंकों और बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर दूसरे चरण की परीक्षा के लिए अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है।

प्रमुख पदों का कटऑफ विवरण

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने विभिन्न श्रेणियों के प्रदर्शन के आधार पर कटऑफ अंक और रिक्तियों का विस्तृत विवरण साझा किया है, जिसमें मुख्य पदों के लिए सामान्य श्रेणी का रुझान काफी प्रतिस्पर्धी नजर आ रहा है। सहायक सचिव पद के लिए सामान्य श्रेणी का कटऑफ स्कोर 236 निर्धारित किया गया है, जबकि कनिष्ठ सहायक के पद के लिए सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई है जहाँ सामान्य वर्ग का कटऑफ 250 के उच्च स्तर तक पहुँच गया है। इसी तरह अधीक्षक पद के लिए चयन का मानक 241 अंक दर्ज किया गया है और कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु सामान्य श्रेणी के लिए कटऑफ अंक 228 तय किए गए हैं।

भर्ती और आरक्षण के महत्वपूर्ण नियम

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान चयन प्रक्रिया पूरी तरह अस्थायी है और उम्मीदवारों की अंतिम नियुक्ति केवल गहन दस्तावेज़ सत्यापन के सफल समापन के बाद ही सुनिश्चित की जाएगी। चयन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण नियमों के तहत यह निर्धारित किया गया है कि यदि एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग का कोई उम्मीदवार आयु या अनुभव जैसी किसी भी छूट का लाभ लिए बिना सामान्य मेरिट सूची में स्थान बनाता है, तो उसे अनारक्षित श्रेणी की सीट पर ही चयनित माना जाएगा।

हालांकि, जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार आयु सीमा या अनुभव में रियायत का लाभ लेकर पात्रता प्राप्त करते हैं, उन्हें उनकी संबंधित आरक्षित श्रेणी की सीटों के अंतर्गत ही गिना जाएगा, भले ही उनके अंक सामान्य मेरिट से अधिक हों। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने यह विशेषाधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है कि रिक्तियों की संख्या में आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है और बोर्ड के पास पूरी भर्ती प्रक्रिया को किसी भी समय संशोधित करने या आंशिक रूप से पदों को भरने का पूर्ण अधिकार होगा।

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