मुंबई। बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर एक महिला ने ओवर स्पीड में बाइक चलाने से रोके जाने पर पुलिस को सीधे PM मोदी को बुलाने की बात कह डाली। उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। महिला बाइकर ने ट्रैफिक पुलिस को धमकी देते और जमकर गालियां दीं। मुंबई में बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर अपनी मोटरसाइकिल चलाते समय एक ट्रैफिक पुलिस आफिसर के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार, धमकी और धक्का देने के बाद पुलिस ने 26 वर्षीय एक लेडी आर्किटेक्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह वीडियो शिवसेना UBT की MP प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया है। https://twitter.com/priyankac19/status/1705941644569362882?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1705941644569362882%7Ctwgr%5E510437a2aa34848e16221d06f9294711382905d7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fhindi.asianetnews.com%2Fstate%2Fmaharashtra%2Fmumbai-viral-video-woman-biker-threatens-police-when-stopped-go-call-modi-kpa%2Farticleshow-5u2nhmn महिला ने अपनी बाइक से उतरने से इनकार करते हुए ट्रैफिक आफिसर को धमकाते हुए कहा, "अगर नरेंद्र मोदी मुझे बुलाते हैं और मुझे अपनी बाइक बंद करने के लिए कहते हैं, तो मैं ऐसा करूंगी। जाओ मोदी को बुलाओ।" जब अधिकारी ने महिला का बाइक से उतारने की कोशिश की, तो वह गालियां देने लगी-“हट काट के रख दूंगी… हिम्मत कैसे हुई तेरी गाड़ी छूने की?” पुलिस ने कहा कि उन्हें बांद्रा-वर्ली सी लिंक सुरक्षा कर्मचारियों से फोन आया कि एक महिला, जिसकी पहचान नूपुर मुकेश पटेल के रूप में हुई है, सी लिंक पर अपनी बुलेट पर सवार होकर दक्षिण मुंबई की ओर जा रही थी। पुलिस ने कहा कि जब पुलिस कर्मियों ने उसे रोका, तो उसने उनसे बहस करना शुरू कर दिया और कहा कि सड़क उसके बाप की है, और वह एक टैक्सपेयर है, इसलिए कोई भी उसे नहीं रोक सकता। कई बार उससे रिक्वेस्ट की गई, लेकिन वह बाइक सड़क के एक तरफ ले जाने के लिए तैयार नहीं हुई। ट्रैफिक आफिसर ने कहा, “वह बेवजह बहस में पड़ गई और यहां तक कि एक कांस्टेबल को भी धक्का दे दिया।” महिला पर कार्य में बाधा डालने, लापरवाही से गाड़ी चलाने, खतरे में डालने और एक लोक सेवक पर हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। नुपूर पटेल मध्य प्रदेश के जबलपुर के निवासी हैं और बुलेट वहां की एक रियल एस्टेट फर्म के साथ रजिस्टर्ड है। उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए के तहत नोटिस दिया गया और जाने की अनुमति दी गई।