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Patna: खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर टली सुनवाई; पटना पुलिस ने कोर्ट में पेश की अपडेटेड केस डायरी

by Tarun Bhardwaj • June 28, 2026
Hearing on Khan Sir's anticipatory bail plea adjourned

Patna: खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर टली सुनवाई; पटना पुलिस ने कोर्ट में पेश की अपडेटेड केस डायरी

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यूनिक समय, नई दिल्ली। पटना सिविल कोर्ट में कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज (27 जून 2026) होने वाली सुनवाई टल गई है। सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना पुलिस की ओर से अदालत में अपडेटेड केस डायरी दाखिल की गई। कोर्ट ने केस डायरी का गहराई से अध्ययन करने के लिए दोनों पक्षों को समय देते हुए इस संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख तय कर दी है। इस बात की आधिकारिक जानकारी खान सर के वरिष्ठ वकील अरविंद कुमार मौआर ने दी है।

क्या है पूरा विवाद और फायरिंग मामला?

यह पूरा मामला जून 2026 की शुरुआत में पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में हुई एक हिंसक झड़प और गोलीबारी की घटना से जुड़ा है। आरोप है कि खान सर के कोचिंग संस्थान में असामाजिक तत्वों और बदमाशों के एक समूह ने कथित तौर पर जमकर तोड़फोड़ की थी। इस हंगामे के दौरान खान सर के निजी सुरक्षा गार्डों (बॉडीगार्ड्स) पर भीड़ पर गोलियां चलाने का गंभीर आरोप लगा है। चूंकि यह घटना उनके संस्थान से जुड़ी थी, इसलिए पटना पुलिस ने दर्ज एफआईआर में खान सर का नाम भी सह-आरोपी के रूप में शामिल किया था। हालांकि, गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद अदालत ने बीते 9 जून को खान सर को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

कोर्ट में लोक अभियोजक का कड़ा विरोध

शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान मामले के जांच अधिकारी (IO) ने कोर्ट के पिछले आदेश का पालन करते हुए पूरी और अपडेटेड केस डायरी न्यायाधीश के समक्ष पेश की। दरअसल, इससे पहले हुई सुनवाई में अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई डायरी को अधूरा और अस्पष्ट माना था, जिसके बाद पूरी केस डायरी तलब की गई थी।

अदालत की कार्यवाही के दौरान सरकारी वकील (लोक अभियोजक) ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया और दलील दी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर, खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने पुरजोर दलील दी कि खान सर का इस हिंसक घटना या गोलीबारी से कोई सीधा या आपराधिक संबंध नहीं है। वे देश के प्रतिष्ठित शिक्षक हैं और उन्हें इस मामले में केवल दुर्भावनापूर्ण तरीके से गलत ढंग से घसीटा जा रहा है।

30 जून को ही होगी जमानत पर सुनवाई

सुनवाई के दौरान खान सर के वकीलों ने अदालत से गुहार लगाई कि पुलिस की तरफ से लगातार समय (टाइम एक्सटेंशन) मांगा जा रहा है, जिससे मामले में देरी हो रही है, इसलिए आज ही इस पर अंतिम बहस करा ली जाए। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया और डायरी के अध्ययन के लिए समय मांगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की आंशिक दलीलें सुनने के बाद विस्तृत और अंतिम बहस के लिए 30 जून की तिथि मुकर्रर की है।

गौरतलब है कि पटना पुलिस ने खान सर और उनके स्टाफ के खिलाफ हत्या का प्रयास (धारा 307) और आर्म्स एक्ट के तहत संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया था। इस मामले में खान सर के दोनों निजी बॉडीगार्ड फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं। इन दोनों बॉडीगार्ड्स की नियमित जमानत (रेगुलर बेल) याचिका पर भी पटना सिविल कोर्ट में आगामी 30 जून को ही सुनवाई होनी है, जिसके चलते वह दिन खान सर और उनकी कोचिंग प्रबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है।

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