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SIR Online Form: चुनाव आयोग ने शुरू की SIR के तहत ऑनलाइन इन्यूमिरेशन फॉर्म जमा करने की सुविधा; जानें पूरा प्रोसेस

by Tarun Bhardwaj • July 14, 2026
SIR Online Form

SIR Online Form: चुनाव आयोग ने शुरू की SIR के तहत ऑनलाइन इन्यूमिरेशन फॉर्म जमा करने की सुविधा; जानें पूरा प्रोसेस

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यूनिक समय, नई दिल्ली। डिजिटल सुविधाओं के इस आधुनिक दौर में अब आम नागरिकों की सहूलियत के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) में दर्ज है या आप पहली बार वोट डालने के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाताओं को बड़ी राहत देते हुए ‘विशेष गहन संशोधन’ यानी SIR (Special Intensive Revision) के तहत ‘इन्यूमिरेशन फॉर्म’ (Enumeration Form) ऑनलाइन जमा करने की सुविधा शुरू कर दी है। इस डिजिटल पहल के बाद अब मतदाताओं को फॉर्म जमा करने के लिए न तो बीएलओ (BLO) का इंतजार करना पड़ेगा और न ही लंबी लाइनों में लगना होगा।

कैसे भरें ऑनलाइन इन्यूमिरेशन फॉर्म?

निर्वाचन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया को बेहद सरल और सुरक्षित बनाया है। इसके लिए मतदाताओं को इन मुख्य स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

  • सबसे पहले मतदाता को चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईपिक (EPIC यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर) के जरिए लॉग इन करना होगा।
  • लॉग इन बटन पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा, जिसे दर्ज कर पहचान की पुष्टि करनी होगी।
  • पोर्टल के डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको ‘Fill Enumeration Form’ का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर खुले फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक और सही जानकारियां ध्यानपूर्वक भरनी होंगी।
  • पूरी जानकारी भरने के बाद सिस्टम आपको ‘e-Sign’ (इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर) पेज पर ले जाएगा। यहां अंतिम सत्यापन के लिए आपके नंबर पर दोबारा एक ओटीपी आएगा। इस अंतिम ओटीपी को दर्ज करते ही आपका फॉर्म सफलतापूर्वक ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा।

पहली बार वोटर बनने वालों के लिए बदल गया नियम

अगर आप 18 वर्ष के हो चुके हैं और पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए ‘Form-6’ भरने जा रहे हैं, तो नए नियमों को जान लेना बेहद जरूरी है। निर्वाचन आयोग के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अब नए आवेदकों को फॉर्म में यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उनके माता-पिता पिछली एसआईआर (SIR) प्रक्रिया का हिस्सा थे या नहीं। यह नियम प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जोड़ा गया है।

चुनाव आयोग के अनुसार, इस डिजिटल सेवा का लाभ उठाने के लिए दो मुख्य शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं, जिसके तहत पहली शर्त यह है कि मतदाता का नाम पहले से ही वोटर लिस्ट में मौजूद होना चाहिए और दूसरी शर्त के मुताबिक मतदाता का चालू मोबाइल नंबर निर्वाचन आयोग के डिजिटल रिकॉर्ड में पहले से रजिस्टर्ड और लिंक होना अनिवार्य है।

इन महत्वपूर्ण बातों का रखें खास ख्याल

  • ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ तकनीकी और व्यावहारिक सावधानियां बरतना आवश्यक है ताकि आपका आवेदन निरस्त न हो:
  • यदि आपका फॉर्म एक बार ऑनलाइन सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है, तो उसे दोबारा भरने की गलती बिल्कुल न करें।
  • फॉर्म में अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारियां बिल्कुल सही-सही भरें। कोई भी गलत या आधी-अधूरी जानकारी पाए जाने पर आपका आवेदन तुरंत रद्द किया जा सकता है।
  • यदि किसी सर्वर डाउन या अन्य तकनीकी समस्या के कारण आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने स्थानीय क्षेत्र के बीएलओ (BLO) से ही संपर्क करना होगा।
  • फॉर्म भरने के बाद स्क्रीन पर सबमिशन का कन्फर्मेशन मैसेज जरूर चेक कर लें।

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