SC: नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो या नहीं, सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सोमवार को एक याचिका दाखिल की गई। इसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार नए कानून चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 2023 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न होने दे।

सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख निर्धारित की है। गौरतलब है निर्वाचन आयोग में रिक्त पड़े चुनाव आयुक्त दो पदों को भरने के लिए इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक होने वाली है।

सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सोमवार को एक याचिका दाखिल की गई। इसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार नए कानून चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 2023 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न होने दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने की बात कही है।


याचिका में क्या है मांग?
जया ठाकुर ने अपने आवेदन में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका लंबित है। इस पर 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*