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Mathura News: नगर निगम ने चलाया चेकिंग अभियान; सड़कों से हटाए 300 अवैध होर्डिंग, भारी मात्रा में पॉलिथीन जब्त

by Tarun Bhardwaj • April 18, 2026
Mathura-Vrindavan Municipal Corporation Conducts Inspection Drive

Mathura News: नगर निगम ने चलाया चेकिंग अभियान; सड़कों से हटाए 300 अवैध होर्डिंग, भारी मात्रा में पॉलिथीन जब्त

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यूनिक समय, मथुरा। धर्मनगरी मथुरा-वृंदावन को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाने के संकल्प के साथ नगर निगम ने शनिवार को अतिक्रमण और अवैध विज्ञापनों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की। नगर आयुक्त जग प्रवेश के कड़े रुख के बाद नगर निगम की टीम ने शहर के विभिन्न हिस्सों में सघन अभियान चलाकर अतिक्रमणकारियों और प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों में खलबली मचा दी।

औरंगाबाद ज़ोन में चला निगम का ‘पीला पंजा’

अभियान की कमान सहायक नगर आयुक्त कल्पना चौहान ने संभाली। टीम ने औरंगाबाद ज़ोन के अंतर्गत टाउनशिप चौराहे से टैंक चौराहे तक व्यापक स्तर पर सफाई और जब्ती की कार्रवाई की। शहर की खूबसूरती बिगाड़ रहे लगभग 300 अवैध होर्डिंग और बैनर हटाए गए। इन होर्डिंग को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर जब्त कर लिया गया। बाजार क्षेत्रों और मुख्य सड़कों पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को मौके से हटाया गया, जिससे यातायात सुगम हो सके।

प्रतिबंधित प्लास्टिक पर सख्ती

सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ निगम ने ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है। चेकिंग के दौरान दुकानदारों और विक्रेताओं के पास से लगभग 10 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल ₹14,500 का जुर्माना वसूला गया।

ईटीएफ और निगम की संयुक्त टीम ने संभाला मोर्चा

नगर निगम की टीम के साथ ईटीएफ (Enforcement Task Force) के सदस्यों ने भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। टीम ने न केवल कार्रवाई की, बल्कि व्यापारियों और आम नागरिकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया।

व्यापारियों से अपील

नगर निगम अधिकारियों ने दुकानदारों से अपील की है कि वे प्लास्टिक के बजाय कपड़े या कागज के थैलों का उपयोग करें। यह न केवल कानूनी रूप से अनिवार्य है, बल्कि शहर के पर्यावरण और गोवंश की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यह अभियान किसी एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि निरंतर जारी रहेगा। भविष्य में यदि कोई दुकानदार प्रतिबंधित प्लास्टिक का भंडारण या उपयोग करते हुए पाया गया, तो उसका चालान काटने के साथ-साथ दुकान सील करने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है।

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