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Mathura News: विद्या इंडस्ट्रियल पार्क कॉलोनी की 40,000 वर्ग मीटर भूमि पर MVVP की बड़ी कार्रवाई; पूरी कॉलोनी सील

by Tarun Bhardwaj • April 2, 2026
Major Action by MVVP on Land Within Vidya Industrial Park Colony

Mathura News: विद्या इंडस्ट्रियल पार्क कॉलोनी की 40,000 वर्ग मीटर भूमि पर MVVP की बड़ी कार्रवाई; पूरी कॉलोनी सील

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यूनिक समय, मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में अवैध कॉलोनाइजिंग और बिना मानचित्र स्वीकृत कराए हो रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVVP) ने अपनी कमर कस ली है। सौंख रोड स्थित ‘विद्या इंडस्ट्रियल पार्क कॉलोनी’ में नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे अवैध निर्माण पर कड़ा प्रहार करते हुए प्राधिकरण की टीम ने पूरी कॉलोनी को सील कर दिया है।

अवैध साम्राज्य हुआ जमींदोज

मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा सौंख रोड पर किए गए औचक निरीक्षण में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि लगभग 40,000 वर्ग मीटर (करीब 10 एकड़) के विशाल क्षेत्रफल में विकसित की जा रही ‘विद्या इंडस्ट्रियल पार्क कॉलोनी’ के पास न तो कोई स्वीकृत लेआउट प्लान था और न ही निर्माण की वैधानिक अनुमति ली गई थी; फलस्वरूप, “उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973” की सुसंगत धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए यहाँ चल रहे बड़े पैमाने के अवैध निर्माण कार्य को प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई करते हुए पूरी तरह सील कर दिया है।

‘सीलिंग’ की चोट

प्राधिकरण के सचिव आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में 1 अप्रैल 2026 को भारी पुलिस बल और सचल दस्ते के साथ मौके पर पहुँचकर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार, मौके पर चल रहे सभी निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोकते हुए पूरे परिसर को सीलबंद कर दिया गया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सील की गई संपत्ति से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना गंभीर कानूनी अपराध माना जाएगा।

निवेशकों और बिल्डरों को सख्त चेतावनी

मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव आशीष कुमार सिंह ने इस कार्रवाई के माध्यम से भू-माफियाओं और अवैध बिल्डरों को सख्त चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगामी दिनों में मास्टर प्लान के विरुद्ध विकसित हो रही सभी कॉलोनियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

साथ ही, उन्होंने जनता और निवेशकों से अपील की है कि वे अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखने के लिए किसी भी संपत्ति की खरीद से पहले प्राधिकरण कार्यालय से मानचित्र और रेरा (RERA) पंजीकरण की वैधता की जांच अवश्य कर लें; मथुरा में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे इस ‘क्लीनअप अभियान’ ने नियोजित विकास में बाधा डालने वाले तत्वों में हड़कंप मचा दिया है।

नोट: यूनिक समय को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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